पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख आज लिंक की स्थिति, लिंक करने के चरण और महत्वपूर्ण विवरण की जांच कैसे करें
पैन को आधार से लिंक करने की आज (30 जून) आखिरी तारीख है। आप 1,000 रुपये का भुगतान करके दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पहले पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 तय की थी। हालांकि, बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। यदि कोई समय सीमा तक पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
3 कारण क्यों पैन आधार लिंकिंग विफल हो सकती है
नाम:
जन्म तिथि,
लिंग
अपने पैन कार्ड में मिसमैच को ठीक करने के लिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पैन कार्ड सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड में विसंगति को ठीक करने के लिए, आप पास के आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं। परिणामों से बचने के लिए समय पर पहल करना महत्वपूर्ण है।
पैन-आधार लिंक न करने के परिणाम
आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने में विफलता पैन कार्ड को निष्क्रिय कर देगी और पैन धारकों को निम्नलिखित परिणाम भुगतने होंगे। यहां कुछ का उल्लेख किया गया है: ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा, जिस अवधि के दौरान पैन निष्क्रिय रहता है, टीडीएस और टीसीएस काटा जाएगा।
पैन-आधार को कैसे लिंक करें?
चरण 1: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोजें और उपलब्ध पैन-आधार लिंक पर क्लिक करें
चरण 2: खाता बनाएं या लॉग इन करें
चरण 3: आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि जैसे विवरण दर्ज करें (पैन लॉगिन तक पहुंच प्रदान कर सकता है और उपयोगकर्ता आईडी के रूप में कार्य कर सकता है) आपको आधार-पैन लिंक की पॉप-अप सूचना दिखाई देगी।
एसएमएस के माध्यम से पैन-आधार लिंक की जांच कैसे करें?
चरण 1: अपने फोन पर मैसेजिंग ऐप पर क्लिक करें
चरण 2: एक नया संदेश बनाएं और 'UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर>< 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें> चरण 3: इस संदेश को 56161 पर भेजें या 567678 आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर पैन-आधार लिंक स्थिति पर एक अपडेट प्राप्त करेगा।